नाबालिग साली के साथ दुष्‍कर्म करने वाले जीजा को आजीवन कारावास की सजा

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आलीराजपुर। नाबालिग पीडिता के साथ दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी संदेश उर्फ सादेश पिता वाहिदा को आजीवन कारावास व कुल 30000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। प्रकरण को चिन्हित/सनसनीखेज श्रेणी लिया गया था और उक्त प्रकरण में माननीय सत्र न्‍यायाधीश अलीराजपुर द्वारा आरोपी को कसूरवार मानते हुए आजीवन कारावास व अर्थदण्‍ड की सजा सुनाई है ।  

प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री पी0एस0 अहोरिया ने बताया कि घटना दिनांक 11/09/2021 की हैAvvvvs। गांव वालो ने गणपती बिठा रखे थे गणपती देखने के लिए पीडिता रात्री में करीब 08:00 से 09:00 बजे घर से गणपती देखने के लिए गई थी जो सुबह तक घर वापस नहीं आयी तो  पीडिता के परिजन ने आस पास के गांव एवं रिश्‍तेदारी में तलाश की पर पीडिता का कोई पता नहीं चला तब घटना दिनांक से ही आरोपी संदेश भी अपने घर पर नहीं था। पीडिता के परिजन ने शंका के आधार पर कि नाबलिग पीडिता को आरोपी बहला फुसलाकर ले गया होगा इस आधार पर आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट पुलिस थाना बखतगढ में लिखवाई। पुलिस द्वारा पीडिता को आरोपी के कब्‍जे से दस्‍तयाब किया गया और पुलिस ने पीडिता से पूछताछ की तो पीडिता ने बताया कि जब वह गणपती देखने के लिए गई थी तब उसे उसके जीजा आरोपी संदेश मिले और बोला कि मैं तुझे अपनी पत्‍नी बनाउंगा कहकर जबरजस्‍ती मोटरसाईकिल पर बिठाकर रैन्‍दा गुजरात लेकर गया वहां पर आरोपी ने पीडिता को दस दिन तक झोपडी में रखा और पीडिता की मर्जी के खिलाफ पीडिता के साथ दुष्‍कर्म किया। 

अपराध में अनुसंधान पूर्ण कर उक्‍त् प्रकरण को चिन्हित/सनसनीखेज श्रेणी में लिया जाकर अभियोग पत्र अलीराजपुर न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। माननीय सत्र न्‍यायाधीश अलीराजपुर द्वारा साक्षियों के समर्थन के आधार पर आरोपी को धारा 363 भादवि में 03 वर्ष  का सश्रम कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्‍ड व धारा 366 क भादवि  में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्‍ड एवं धारा 376(2)(एफ)  भादवि में  आजीवन कारावास  सश्रम जो दोषसिद्ध के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये होगा व 20000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। प्रकरण का संचालन प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री पी0एस0अहोरिया द्वारा किया गया।

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