नवनीत त्रिवेदी @झाबुआ Desk आज जिला निर्वाचन अधिकारी सोमेश मिश्रा ने एक आदेश जारी कर पेटलावद बीइओ संजय हुक्कू एवं बीआरसी सियाराम रायपुरिया को मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील ) नियम 1966 के नियम 9 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी एवं इस अवधि में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय पेटलावद नियत किया गया है। यह है मामला – विदित है कि दिनांक 02/09/2022 को नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आचार संहिता लागू है एवं भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 195 पेटलावद द्वारा मतदाताओं से आधार का डाटा संग्रहण कार्य किए जाने हेतु इन दोनों अधिकारियों को निर्देशित किया गया था, किंतु इनके द्वारा निर्वाचन कार्य, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं शासकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती जाने के फलस्वरूप इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। Post navigation राजनीतिक हलचल: नगर परिषद चुनाव से पहले भाजपा में दो फाड़, भाजपाइयों के बीच दिखी रस्साकसी; क्या आम आदमी पार्टी की होगी एंट्री… चुनावी रंग में रंगा पेटलावद; वार्ड 1 और 8 में इन्होंने जमा किया अपना फार्म, पढ़िए ताजा अपडेट …