झाबुआ, हमारे प्रतिनिधिः जिले में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी एवं महाविद्यालयों की परीक्षाएं निकट होने से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बी.चन्द्रशेखर ने कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है।
कलेक्टर बी. चन्द्रशेखर ने आदेश का पालन करवाने के लिए सभी एसडीएम को आदेशित किया है कि रात्रि 10 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक के लिये कोई भी अनुमति प्रदान नहीं की जावे। बिना अनुमति के यदि किसी भी व्यक्ति अथवा विवाह समारोह में साउण्ड सिस्टम बजाया जाता है तो संबधित का साउण्ड सिस्टम जप्त कर लिया जाये।