कोरोना की पाबंदी तेज : दोनो डोज ना लगवाने वाले कर्मचारियों को नही मिलेगा वेतन; कलेक्टर ने जारी की नयी गाईडलाइन
मुकेश परमार@ झाबुआ Live
तीसरी लहर की आशंका और टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झाबुआ कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने सख्त फैसला लिया है। अब कोरोनारोधी टीके की दोनों डोज नहीं लगवाने वाले शासकीय कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। साथ ही फैसला लिया गया है कि अब दूसरी डोज लगवाने वालों को प्राथमिकता दें, ताकि अधिक से अधिक आबादी सुरक्षित हो सके।
इन्हें भी दोनों डोज लगाने के आदेश-
1 प्रत्येक व्यक्ति को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा तथा सोशल डिस्टेंस का पालन भी करना होगा।
2- सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत जिले की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की शासकीय उचित मूल्य दुकानो से राशन प्राप्त करने वाले कार्डधारी एवं उसके परिवार के वयस्क सदस्यों को दोनो टीके के डोज लगवाना सुनिश्चित किया जाए।
– कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु प्रशासन/पुलिस/नगर पालिका/ग्राम पंचायत के अमले द्वारा निरंतर
प्रचार-प्रसार किया जाए।
– नगर पालिका/ग्राम पंचायत के वाहनों द्वारा लाउड स्पीकर एवं रोको-टोको अभियान के माध्यम से नगर में नागरिकों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिग बनाये रखने हेतु जागरूक किया जाए व पुलिस द्वारा चौराहे पर लाउडस्पीकर से उद्घोषणा की जाये, साथ ही कोटवारों के माध्यम से सभी ग्रामों में डोंडी पिटवाकर रोको-टोको अभियान चलाया जाए।
– अन्य राज्यो से जिले में आने वाले व्यक्तियों को जिले में आगमन एवं ऐसे व्यक्ति या समूह के 3-4 दिन से अधिक रूकने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के व्दारा रेण्डम कोरोना टेस्ट किया जाये। साथ ही जिले में समय-समय पर नागरिको की रेण्डम कोरोना जांच की जाये।
– जिले की राजस्व सीमाओं में दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में आने वाले के लिए व्यक्तियों के लिए अनिवार्य रूप से मास्क का इस्तेमाल प्रतिष्ठान द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। इनका पालन नहीं करने पर प्रतिष्ठान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
– समस्त शासकीय सेवकों से अपेक्षा है कि वह कोविड-19 टीके की दोनों डोज ले। समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्व करेंगे,जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये है। प्रत्येक शासकीय सेवक के दोनो डोज के सर्टिफिकेट प्रस्तुतीकरण उपरांत ही उनका वेतन आहरित किया जाएगा।
– समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष
से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के टीके की दोनों डोज ले। ऐसे स्टाफ/कर्मियों/छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए है उन्हें दोनों टीके प्राचार्य/संचालक सुनिश्चित करें।
– समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा है कि वे
कोविड-19 टीके की दोनों डोज लें। जिन दुकानदारों तथा उनके परिवार द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए है उन्हें दोनो टीके लगवाना मार्केट एसोसिएशन/मॉल प्रबंधन / मेला आयोजक सुनिश्चित करें।
– समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लैक्स एवं थिएटर में स्टाफ को दोनों टीके लगाना आवश्यक होगा।
– कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाए।
यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है। इन निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जाए। इस आदेश का
उल्लंघन पाये जाने पर वैद्यानिक प्रावधानो के अन्तर्गत नियमानुसार विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश
तत्काल प्रभाव से लागू होगा।