झाबुआ आरटीओ की बड़ी कार्यवाही; नवकार टीवीएस शोरूम का रद्द किया गया व्यवसाय प्रमाण पत्र

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नवनीत त्रिवेदी@ झाबुआ

जिला झाबुआ अंतर्गत स्थित नवकार ऑटोमोबाइल्स के विरुद्ध वाहन का रजिस्ट्रेशन समय से न कराने पर rto कृतिका मोहटा द्वारा ट्रेड रद्द करने की कार्यवाही की गई है। ग़ौरतलब है कि शिकायतकर्ता सतीश चंद्र प्रजापति द्वारा दिनांक 15.07.2021 को RTO कार्यालय में इस बाबत शिकायत की गयी थी की डीलर श्री दिव्य चोपड़ा द्वारा शिकायतकर्ता को लोकडाउन अवधि के दौरान एक tvs बाइक बेची गयी थी लेकिन डीलर द्वारा निर्धारित समयावधि में वाहन का पंजीयन नही कराया गया ,RTO द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच करते हुए यह पाया की डीलर द्वारा वाहन पंजीयन की मानक प्रक्रिया का पालन नही किया गया है अपितु आज दिनांक तक शिकायकर्ता के वाहन के पंजीयन का आश्वासन देता रहा,जबकि वाहन BS-04 सीरीज़ का है जिसका पंजीयन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत सम्भव ही नही है,शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में भी जब डीलर के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक तथा थाना प्रभारी को लिखित शिकायत की गयी थी तब डीलर द्वारा पुलिस के समक्ष शिकायतकर्ता को पैसे लौटाने का लिखित रूप में अभिवचन किया गया था परंतु जब उक्त अभिवचन का पालन समय सीमा में न करने पर परेशान होकर शिकायतकर्ता ने RTO से शिकायत की ,RTO द्वारा की गयी जाँच में नवकार TVs डीलर के विरुद्ध भारी अनियमितता पाई गई । इस प्रकार सम्पूर्ण प्रकरण में rto ने जांच के बाद डीलर का व्यवसाय प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है।RTO द्वारा अन्य डीलरों को भी हिदायत दी गयी है कि शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश तथा शासकीय नियमानुसार ही कार्य सम्पादित करें ,आगामी दिनो में प्रत्येक डीलर की एजेन्सी में अकस्मात् RTO अमले द्वारा जाँच की जाएगी जाँच में दोषी पाए गए डीलरों के ट्रेड निलम्बन अथवा रद्द करने की कार्यवाही होगी। साथ ही आरटीओ द्वारा उक्त प्रकरण में उचित कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक झाबुआ को भी प्रतिवेदन लेख किया गया है।

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