खेतों के  किनारे जमीन में गाड़ रखे थे कच्ची शराब बनाने के ड्रम; ₹1 लाख 56 हजार का लहान और मदिरा जब्त…

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सलमान शैख़@ झाबुआ Live
अवैध मदिरा के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत झाबुआ जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु  कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में  जिला आबकारी अधिकारी डॉ. शादाब अहमद सिद्दी़की,  के निर्देशन में आज सुबह वृत्त- पेटलावद ब के ग्राम काजलिया  में कार्यवाही में कुल 30 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त की गई एवं 1500 किलोग्राम महुआ लहान नष्ट किया। शराब बनाने हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले महुआ को नष्ट करने के लिए आबकारी टीम को खासी मेहनत करनी पड़ी  क्योंकि खेतों के  किनारे ड्रम जमीन में गाड़ रखे थे, जिनमें बड़ी मात्रा में महुआ लहान भरा था। जब्त मदिरा एवं नष्ट महुआ लहान की अनुमानित कीमत 1 लाख 56 हजार रुपये है।
उक्त कार्यवाही में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा *34(1)- च* के तहत अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध कुल 4 प्रकरण दर्ज किये गए। सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री जी एस रावत के मार्गदर्शन में टीम पेटलावाद ब द्वारा झाबुआ-अ,ब, थांदला, पेटलावद-अ की  संयुक्त टीम के साथ उक्त छापामार कार्यवाही की। कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक जयश्री वर्मा त्रिपाठी द्वारा की गई। जिसमें सर्वश्री योगेश दामा, अकलेश सोलंकी, रमेश सिसोदिया ,विकास वर्मा ,का सहयोग रहा ।  कार्यवाही में मुख्य आरक्षक के.के.डामोर,प्रकाश भाबोर, कान्तु डामोर आरक्षक ईश्वर पडियार,मदन राठौर, शामिल थे ।
आबकारी उपनिरीक्षक जयश्री वर्मा त्रिपाठी ने बताया अवैध/ज़हरीली मदिरा के विरुद्ध आबकारी विभाग की लगातार कार्यवाही हो रही है,जिसमे होटल ढाबों पर सघन तलाशी,अवैध मदिरा परिवहन पर रोक,एवं ग्रामीणों को मद्य संयम हेतु जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।
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