झाबुआ के युवक को ससुराल वालो ने जला दिया था जिंदा; 4 साल बाद आये फैसले मे सभी आरोपियों को आजीवन कारावास

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विपुल पांचाल/नवनीत त्रिवेदी@ झाबुआ Live

नागदा की एक अदालत ने आज झाबुआ के एक युवक की जलाकर हत्या करने के आरोपों पर लंबी सुनवाई के बाद आरोपों को सही करार देते हुऐ युवक के ससुर.- सास – पत्नी – साला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है .. अभियोजन के तथ्यों ओर तर्कों के साथ मृतक नरेंद्र गोयल के मृत्यु पूर्व कथन को आधार मानते हुऐ नागदा की अतिरिक्त सेशन जज वंदना राज पांडे ने यह सजा सुनाई । आरोपियों को IPC की धारा 147 – 149 – 302 – 307 – 323 – 294 -506 के तहत यह सजा सुनाई गयी।

ऐसे ली गयी थी नरेन्द्र की जान

झाबुआ निवासी युवक नरेन्द्र गोयल एडवोकेट होकर चोलामंडलम कंपनी मे विधिक सहायक थे …उनके पिता जगदीश गोयल पुलिस के अस्तबल मे तैनात होकर जिम ट्रेनर है तथा जगदीश पहलवान के नाम से चर्चित रहे है वे झाबुआ ओर अलीराजपुर केसरी भी रहे .. नरेन्द्र गोयल की शादी नागदा निवासी रीना से हुई थी तथा शादी के बाद दोनो मे मतभेद के बाद पत्नी मायके मे थी …25 मार्च 2017 को नरेंद्र अपनी ससुराल पहुंचा था तथा वही उसकी ससुरालियों से कहा सुनी हो गयी जिसके बाद सभी लोग नरेंद्र को मारने के लिऐ उठे तो नरेन्द्र ने बाथरूम मे घुसकर छिपना बेहतर समझा .. इस पर उसकी पत्नी ने उसे भरोसा दिलाया कि कोई कुछ नही करेगा वह बाहर निकले…पत्नी पर भरोसा कर नरेन्द्र जब बाहर निकला तो ससुर ने पेट्रोल की बोतल उस पर फेंकी ओर शेष ने माचिस से आग लगा दी… आसपास के लोगो ने पानी डालकर नरेन्द्र के शरीर पर लगी आग को बुझाया ओर डायल 100 से पुलिस को सुचना दी ..गंभीर रूप से घायल नरेन्द्र ने उपचार के दौरान दम तोड दिया ।

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